राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी कर बताया कि राज्य में लागू रात्रि कर्फ्यू को 5 फरवरी से खत्म कर दिया जाएगा. आदेश के मुताबिक, शादी समारोह समेत किसी भी सार्वजनिक समारोह में अधिकतम 250 लोग शामिल हो सकेंगे. वहीं, राज्य में सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं या दर्शनार्थियों के लिए खोले जाने की अनुमति दी गई है.
राजस्थान के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक या अन्य कार्यक्रमों में अधिकतम 250 लोग शामिल हो सकेंगे. लेकिन इसकी जानकारी भी www.covidinfo.rajasthan.gov.in या 181 पर देनी होगी. वहीं विवाह समारोह में बैंड-बाजा वालों को 250 की संख्या से अलग रखा गया है. पहले ये संख्या 100 थी.

