कांके के राजस्व अधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी ने कोर्ट की अवमानना के मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान बिना शर्त माफी मांगी गई, कोर्ट ने इसके बाद माफ़ी स्वीकार करते हुए उन्हें माफ कर दिया. झारखंड हाई कोर्ट में जमीन से जुड़े एक मामले में रांची के कांके के राजस्व अधिकारी के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई थी. इसके बाद अदालत ने सीओ के माफीनामे को स्वीकार करते हुए 26 नवंबर के अपने उस आदेश को वापस ले लिया, जिसमें उसने पूर्व में दिए अपने आदेश का पालन नहीं करने पर कांके के अंचलाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी को पद के लिए अयोग्य ठहराते हुए उनके काम करने पर रोक लगा दी थी. साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका तबादला करने का निर्देश भूमि सुधार एवं राजस्व सचिव को दिया था. माफीनामा स्वीकार करने के बाद अदालत ने अपने उक्त आदेश को वापस ले लिया.
अदालत ने पूर्व में सुनवाई के दौरान अंचलाधिकारी को एक मामले में 12 एकड़ जमीन की म्यूटेशन रेंट रसीद की जांच कर आवेदन के आधार पर आदेश पारित करने का निर्देश दिया था, लेकिन अंचलाधिकारी ने आवेदन पर बिना सुनवाई किए ही प्रार्थी का आवेदन रद्द कर दिया था. इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई थी और आदेश दिया था कि वे इस पद पर काम करने के योग्य नहीं हैं

