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क्रिप्टो करेंसी में मुनाफे पर 30% टैक्स, घाटे पर भी टैक्स, ट्रांसक्शन पर 1% टीडीएस

by bnnbharat.com
February 1, 2022
in समाचार
क्रिप्टो करेंसी में मुनाफे पर 30% टैक्स, घाटे पर भी टैक्स, ट्रांसक्शन पर 1% टीडीएस
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वित्त मंत्री ने बजट में वर्चु्अल डिजिटल करेंसी पर टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है. वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली इनकम पर अब 30 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.

सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि वे प्रस्ताव करती हैं कि किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफर करने पर 30 फीसदी की दर पर टैक्स लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि ऐसी आय की गणना करते समय, किसी खर्च या अलाउंस से संबंधित कोई डिडक्शन नहीं किया जाएगा, सिवाय अधिग्रहण की लागत के. सीतारमण ने यह भी कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट का घाटा सेटऑफ नहीं होगा.वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) अपना डिजिटल करंसी लॉन्च करेगा. सरकार ने कहा कि रिजर्व बैंक अपना डिजिटल रूपी लॉन्च करेगा. ऐसी खबर पहले से थी कि सरकार क्रिप्टोकरंसी पर कोई सधा हुआ रुख अपनाएगी. हालांकि बजट से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण में क्रिप्टोकरंसी (Cryptocurrency) पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बाद में प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने कहा कि सरकार क्रिप्टोकरंसी पर नपा-तुला और सधा हुआ रुख अपनाएगी.

इससे साफ हो गया कि सरकार बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करंसी पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी, लेकिन क्या उसे वैध किया जाएगा, इस पर अभी असमंजस बना हुआ है. वित्त मंत्री ने बजट में साफ कर दिया कि रिजर्व बैंक अपना डिजिटल करंसी लेकर आएगा जिसे डिजिटल रुपी कहा जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा. गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.

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