गंगूबाई काठियावाड़ी टाइटल पर आपत्ति जताते हुए इसे बदलने की मांग की गई थी. इस पर निर्माता ने था कहा कि आखिरी मौके पर नाम बदलना संभव नहीं है. हालांकि बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संजय लीला भंसाली को टाइटल बदलने की सलाह दी थी.जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने खुद को गंगूबाई का दत्तक पुत्र बताने वाले याचिकाकर्ता बाबूजी राव जी शाह की याचिका खारिज कर दी.शाह का आरोप है कि उनकी मां को फिल्म और किताब में एक वेश्या, वेश्यालय की रखवाली और माफिया क्वीन के तौर पर दिखाया गया है.
गंगूबाई की छवि का अपमान नहीं
इसपर भंसाली प्रोडक्शन के वकील अर्यमा सुंदरम ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने अभी तक फिल्म भी नहीं देखी है.फिल्म में गंगूबाई की छवि का अपमान नहीं किया गया है.पीठ ने कहा कि शाह खुद को गंगूबाई का दत्तक पुत्र साबित करने में विफल रहे हैं.

