केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह गैंगस्टर अबू सलेम की रिहाई पर साल 2030 में विचार करेगी. सरकार उस वादे को पूरा करेगी जो अबू सलेम के प्रत्यर्पण के वक्त तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने पुर्तगाल सरकार से किया था.
साल 2002 में भारत सरकार ने सलेम के प्रत्यर्पण के वक्त पुर्तगाल सरकार से ये वादा किया था कि उसे न तो फांसी की सजा दी जाएगी, न ही किसी भी केस में 25 साल से ज्यादा कैद की सजा होगी. अब कोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय गृह ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है.

