हाईकोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को टल गयी. शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई एक अप्रैल को निर्धारित करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। अदालत ने निचली अदालत से इस मामले के रिकॉर्ड भी मांगे हैं। अदालत के इस आदेश के बाद अब राजद सुप्रीमो की होली अब जेल में बीतने वाली है.
राजद सुप्रीमो की ओर से डोरंडा कोषागार में अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट से मिली पांच साल की सजा और 60 लाख के जुर्माने के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करते हुए जमानत देने का आग्रह किया गया है. सीबीआई कोर्ट ने 21 फरवरी को डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ के अवैध निकासी का दोषी मानते हुए सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को सजा सुनायी थी. फिलहाल वह बीमार हैं और रिम्स में उनका इलाज चल रहा है

