केंद्रीय सड़कप रिवहन मंत्रालय ने बुधवार को मोटरसाइकिल पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के संबंध में नये नियमों को अधिसूचित किया. इसके तहत ऐसे बच्चों को सुरक्षा हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट (हार्नेस) पहनाना अनिवार्य होगा. साथ ही चार साल तक का बच्चा साथ होने पर मोटरसाइकिल की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी. ये नियम केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक साल के बाद लागू होंगे. मंत्रालय ने यह भी कहा कि खतरनाक या जोखिम वाले सामान की ढुलाई करनेवाली प्रत्येक गाड़ी को वाहन निगरानी प्रणाली उपकरण से लैस किया जायेगा.

