हजारीबाग के बड़कागांव के चिरूडीह गांव में वर्ष 2015 में हुए गोलीकांड मामले में रांची सिविल कोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी को अदालत ने 10- 10 साल की सजा सुनाई है. अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव ने बड़कागांव कांड संख्या 228/16 के तहत बड़कागांव थाना में दर्ज मामला में यह फैसला सुनाया. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों की गवाही कराई थी.
बता दें कि वर्ष 2015 में हजारीबाग के बड़कागांव के चिरूडीह गांव में कफन सत्याग्रह आंदोलन के दौरान बड़कागांव की तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. जिससे नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और निर्मला देवी को पुलिस हिरासत से छुड़ाकर भी ले गए. इस दौरान पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज करनी पड़ी. पर ग्रामीणों के उग्र रूप देख बाद में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें कई ग्रामीणों की मौत भी हो गई. इस मामले में प्रशासन ने दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज कराए थे, जिनमें से 11 मामलों में योगेंद्र साव बरी हुआ था.

