चुनाव आयोग ने एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया पर रोक की अपनी मांग को दोहराया है. आयोग ने इस संबंध में कानून में संशोधन करने पर जोर दिया है. साथ ही कहा है कि यदि ऐसा नहीं किया जा सकता, तो अपनी सीट छोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान करना चाहिए. क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र की सीट खाली होने की स्थिति में आयोग को उपचुनाव कराना होता है.
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने विधायी सचिव के साथ बातचीत में प्रस्तावित कानून में सुधार को लेकर जोर दिया है. कानून में सुधार की मांग पहली बार 2004 में रखी गई थी. चुनाव आयोग से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए विधायी विभाग सरकार में नोडल एजेंसी है. मौजूदा चुनावी कानून के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है. ऐसे में यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक सीटों से निर्वाचित होता है तो वह सिर्फ एक सीट पर ही दावा कर सकता है.

