झारखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है, अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग नामांकन पत्र दाखिल करना होगा. साथ ही निर्धारित शुल्क भी अलग से भुगतान करना होगा. EVM के बजाय बैलेट पेपर से मतदान होगा और अलग अलग पद के लिए अलग अलग rang के बैलेट पेपर होंगे. ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए सफेद क्रीम रंग, मुखिया पद के लिए हल्का गुलाबी, पंचायत समिति के सदस्य के लिए हल्का हरा और जिला परिषद के सदस्य पद के लिए हल्का पीला रंग के बैलेट पेपर होने वाले है. साथ ही पंचायत चुनाव में ‘नोटा’ का विकल्प नहीं होगा. मतदाताओं को किसी न किसी उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से वोट देना होगा.
आयोग ने जारी दिशानिर्देश में नामांकन की जगह तथा नामांकन शुल्क भी निर्धारित कर दिए हैं, जो 50 से 500 रुपये के बीच हैं. ग्राम पंचायत के मुखिया तथा पंचायत समिति के सदस्य पद के लिए नामांकन शुल्क 250 रुपये होगा. जिला परिषद के सदस्य पद के मामले में नामांकन शुल्क 500 रुपये तथा महिला/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये होगा. नामांकन शुल्क किसी भी तरह वापस नहीं होगा. नामांकन शुल्क किसी भी तरह प्रत्याशियों को वापस नहीं होगा.

