झारखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दलगत आधार पर नहीं होने है. किसी भी राजनितिक दल का झंडा बैनर नहीं प्रयोग किये जायेंगे. मतदाताओं के बीच घूम-घूमकर पोस्टर या पर्ची बांटे जा सकते हैं, लेकिन छपे हुए पोस्टर, पर्ची और बैनर के नीचे (मुख्य पृष्ठ पर) प्रेस के नाम और पता का उल्लेख होना चाहिए, जहां ये छपवाया गया है. चुनाव आयोग ने राज्य के सभी उपायुक्तों सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र भेजकर इस सम्बन्ध में निर्देश दिए है. चुनाव आयोग ने चुनाव को लेकर सख्त नियम बनाये तथा उन्हें सख्ती से पालन करने को कहा है. चुनाव आयोग ने प्रचार सम्बन्धी निर्देश जारी किया, जिसमे कहा गया कि किसी भी निजी या सरकारी या सरकार के उपक्रमों की भवन, चहारदीवारी या खंभों पर उम्मीदवार या उनके समर्थक प्रचार सामग्री नहीं लगाएंगे, किसी तरह का पोस्टर या सूचना नहीं चिपकाया जाएगा, किसी तरह का नारा नहीं लिखा जायेगा, किसी तरह का बैनर या झंडा नहीं लटकाया जाएगा. निजी भवन पर झंडा या बैनर आदि लगाने के निमित्त मकान मालिक की सहमति के लिए की भी उम्मीदवार या उसका एजेंट या उसका समर्थक किसी प्रकार का दबाव नहीं बनायेगा और न ही डराया या धमकाया जायेगा. यदि इस प्रकार की सूचना मिलती है या मामला संज्ञान में आता है तो चुनाव पदाधिकारी द्वारा उस उम्मीदवार के खिलाफ सम्यक रूप से तुरंत कानूनी कार्रवाई की जायेगी. यदि इस प्रकार का कोई मामला प्रकाश में आता है तो निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उस उम्मीदवार के खिलाफ विधि सम्मत त्वरित कार्रवाई की जाएगी. बिना मकान मालिक के अनुमति के पोस्टर-बैनर नहीं लगा सकते है.

