आपदा प्रबंधन प्राधिकार के बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गाइड लाइन जारी करते हुए बताया,
बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे,
स्टेडियम, पार्क, जिम, जु, पर्यटक स्थल और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे,
बार , दवाई दुकान और रेस्टूरेंट पहले की तरह चलेंगे,
स्कूल , कॉलेज में प्रशासनिक कार्य 50% क्षमता के साथ चलेंगे,
स्कूल, कॉलेज और कोचिंग बन्द रहेंगे,
सरकारी और निजी संस्थान 50 % क्षमता से कार्य करेंगे,
बायोमेट्रिक अटेंडेंस बन्द रहेंगे,
नाईट कर्फ्यू पर अभी विचार नहीं किया गया है,
हाट बाजार कोरोना गाइड लाइन से चलेंगे,
शादी, श्राद्ध, बैंकेट हॉल 50% क्षमता या 100 लोगो के साथ चलेंगे,
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यह नियम 15 जनवरी तक लागू रहेंगे. इसके बाद सरकार हालात की समीक्षा करने बाद तय करेगी कि पाबंदियां बढाई जाए या समाप्त की जाए.

