राँची : शिक्षक बनने का सपना देख रहे है तो सजग हो जाइए. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्लस टू शिक्षक नियुक्ति नियमावली में किये गये संशोधन सामान्य वर्ग / अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट के लिए ये खबर राहत और ख़ुशी देने वाली है. राज्य के प्लस टू विद्यालयों में अब हाइस्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित सीटें रिक्त नहीं रहेंगी. विभाग की माने तो अगर आरक्षित पद पर शिक्षक सफल नहीं होते हैं, तो रिक्त पदों को सीधी नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करनेवाले अभ्यर्थियों से उस रिक्त पद को भर दिया जायेगा. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्लस टू शिक्षक नियुक्ति नियमावली में किये गये संशोधन में इसका प्रावधान किया गया है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बदलाव के बाद नियमावली को शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद वित्त, विधि व कार्मिक विभाग को भेजा था. विभागों ने भी सहमति दे दी है. अब संशोधित नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा
गौरतलब हो कि प्लस टू विद्यालय की नियुक्ति में हाइस्कूल के शिक्षकों के लिए 50 फीसदी पद आरक्षित है. झारखंड गठन के बाद प्लस टू विद्यालयों में जब भी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है ये पूरी भर नहीं पाई है. हाइस्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित आधी से अधिक सीटें रिक्त रह गयीं है. विज्ञान जैसे विषयों में तो 50 फीसदी से सीट खाली रह जाती है.

