तेजिंदर बग्गा के गिरफ्तारी वारंट मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. सुनवाई की शुरूआत में कहा गया कि हेबियस कॉप्र्स की याचिका में कही भी बग्गा का जिक्र नहीं था.वहीं इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पार्टी बनाने की एप्लीकेशन मंजूर की. तेजिंदर पाल बग्गा को हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि बग्गा पर 5 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए.

