दिल्ली की तीनों नगर निगमों को एकीकृत करने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम (संशोधन) 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की मंजूरी के बाद अब केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय (विधि विभाग) की ओर से अधिसूचित कर दिया गया है.
दिल्ली की तीनों नगर निगमों को एकीकृत करने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम (संशोधन) 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की मंजूरी के बाद अब केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय (विधि विभाग) की ओर से अधिसूचित कर दिया गया है.
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