पांच वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या कर देने के मामले में बुधवार, 9 फरवरी को धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने दुराचारी डबलू मोदी को सजा-ए-मौत की सजा सुनाई है. 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने सात फरवरी को डबलू मोदी को दोषी करार दिया था. डबलू मोदी घटना के बाद से ही न्यायिक हिरासत में है.
डबलू मोदी के खिलाफ पुटकी थाना में 29 अप्रैल, 2018 को मुनीडीह निवासी पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था कि 28 अप्रैल, 2018 की रात बच्ची के गांव के डबलू मोदी घर आया और महिला की पांच वर्षीय पुत्री को यह कह कर घर से ले गया कि पड़ोस में विवाह के घर से भोज खिला कर वापस ले आएगा. उस रात वह बच्ची को लेकर नहीं लौटा. बच्ची की मां ने परिजनों के साथ बच्ची की खोज की. लेकिन वह नहीं मिली.आरोपी डब्लू मोदी के घर जाकर भी पूछताछ की. परंतु घरवालों द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई.
बच्ची की माँ ने विवाह स्थान पट जाकर पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि डब्लू मोदी एक बच्ची को लेकर जरूडीह जंगल की ओर गया था. दुसरे दिन जंगल में महिला की पुत्री का चप्पल एवं फ्राक बरामद किया गया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी डब्लू मोदी को गिरफ्तार किया था.

