महाराष्ट्र के नासिक में अब मस्जिद के पास 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा या भजन नहीं चलाए जा सकेंगे. इस बात की जानकारी नासिक उपायुक्त दीपक पांडे ने सोमवार को दी है. इसके अलावा भजन के लिए अनुमति भी लेना जरूरी है. पांडे ने कहा, ‘हनुमान चालीसा या भजन चलाने से पहले अनुमति लेना होगी. यह अजान के 15 मिनट पहले या बाद में नहीं चलाई जा सकेंगे. मस्जिद के पास 100 मीटर के दायरे में इन्हें चलाने की अनुमति नहीं होगी. इस आदेश का मकसद कानून और व्यवस्था बनाए रखना है.’ , ‘सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है. 3 मई के बाद यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.’ बता दें कि महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी दी थी.

