पोस्टर, इश्तेहार, पैम्पलेट पर देना होगा मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2022 को लेकर गतिविधियां तेज हो गयी है. निर्वाचन कार्य को सुचारू एवं सुगमता पूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है. सभी पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू है. आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से पालन कराने सहित शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से निर्वाचन कार्य संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी जोरों पर है. उम्मीदवारों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जायेगी. ऐसे में उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यो से परहेज करना चाहिए, जो निर्वाचन कानून के अंतर्गत अपराध है. पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार ऐसा कोई पोस्टर, इश्तेहार, पैम्पलेट या परिपत्र नहीं निकाल सकते हैं, जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता अंकित नहीं हो. किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से, उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना, जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो. किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना भी निर्वाचन कानून के अंतर्गत अपराध माना जायेगा. निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति न तो सार्वजनिक सभा बुलाएगा, न ही आयोजित करेगा और न ही उसमें उपस्थित होगा.
मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक/उपहार देना अपराध है. मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंतर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत याचना करना अपराध होगा. उम्मीदवारों को मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करने से भी परहेज रखना होगा. मतदान केन्द्र में या उसके आसपास विश्रृंखल आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना या उनसे अभद्र व्यवहार करना अपराध माना गया है. मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात गलत नाम से मतदान करने या कराने का प्रयास करने से भी उम्मीदवारों को परहेज करना होगा. यह सब निर्वाचन कानून के अंतर्गत अपराध माना गया है. उक्त कार्यो से परहेज नहीं करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ निर्वाचन संबंधित कानून के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी.
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि उम्मीदवारों को निर्वाचन संबंधित कानून का पालन करना चाहिए. निर्वाचन को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है. इसके दायरे में रहकर ही उम्मीदवार एवं उनके कार्यकताओं को आचरण करने की आवश्यकता है. निर्वाचन कानून का पालन नहीं करने की स्थिति में उम्मीदवार एवं उनके कार्यकर्ताओं के विरूद्ध कानूनन कार्रवाई की जा सकती है.
उप निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेश कुमार सिंह ने उम्मीदवारों एवं उनके कार्यकताओं से अपील किया है कि वे आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहकर कोई भी चुनाव-प्रचार संबंधिति गतिविधियों का आयोजन करें, ताकि उनकी स्वच्छ छवी बनी रहे. उन्होंने मतदाताओं से भी मतदान करने की अपील की है.

