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पंचायत चुनाव में प्रचार के लिए पूजा या उपासना स्थल का उपयोग नहीं कर सकेंगे उम्मीदवार

by bnnbharat.com
April 13, 2022
in झारखंड
पंचयात चुनाव 2022 में प्रत्याशियों के लिए ये चाहिए जरूरी दस्तावेज
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आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ाई से निपटेगा प्रशासन

 

त्रिस्तरीय पंचायत(आम) निर्वाचन, 2022 की घोषणा होते ही तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. आदर्श आचार संहिता के सभी उपबंध झारखंड राज्य के नगरपालिका एवं कन्टेन्मेंट क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण हिस्सों में लागू है. यह सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और झारखंड राज्य सरकार पर लागू है. केन्द्र/राज्य सरकार की किसी भी पुनानी योजना का कार्यान्वयन आदर्श आचार संहिता से प्रभावित नहीं होगा. इसमें टेंडर प्रक्रिया भी शामिल है. जिला परिषद/पंचायत समिति/पंचायत की योजनाओं के कार्यान्वयन आदर्श आचार संहिता के दायरे में आयेंगे. आदर्श आचार संहिता के तहत प्रावधानों को उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा. आदर्श आचार संहिता के दिशा-निदेशों के किसी भी प्रकार से उल्लंघन पर प्रशासन कड़ाई से निपटेगा.

 

निर्वाचन प्रचार के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा आदि पूजा या उपासना स्थल का उपयोग आदर्श आचार संहिता माना जायेगा. इसलिए उम्मीदवार पूजा या उपासना स्थल का उपयोग प्रचार कार्य के लिए किसी भी स्थिति में नहीं करें.

किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा होने वाले कोई भी कार्य किसी उम्मीदवार या किसी राजनैतिक दल द्वारा नहीं किया जाना चाहिए. साथ ही मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातीय या भाषायी भावनाओं का सहारा भी नहीं लेना होगा.

किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना भी नहीं करनी होगी, जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाने चाहिए, जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो.

किसी अभ्यर्थी की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास एवं कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा उसका एवं उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए. प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके विचार कैसे भी क्यों न हो. किसी व्यक्ति के कार्यो या विचारों का विरोध करने के लिए किसी उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने जैसे तरीकों का सहारा लेना अथवा ऐसी कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए.

 

*जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- उपायुक्त शशि रंजन* ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता का पालन सभी को करना होगा. इसके उल्लंघन पर उचित कार्रवाई की जायेगी. *उप निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेश कुमार सिंह* ने बताया कि निर्वाचन कार्य में भाग ले रहे उम्मीदवारों को सामान्य आचरण करने की आवश्यकता है. निर्वाचन प्रक्रियाओं पर आयोग की पूरी नजर है. सभी पहलुओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है. ऐसे में उम्मीदवार या उनके कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसा कोई भी आचरण नहीं करनी चाहिए, जो आदर्श आचार संहिता के दायरे में आता हो.

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