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पंचायत चुनाव में विभिन्न पद के लिए खर्च सीमा निर्धारित, चुनाव बाद देना होगा सारा हिसाब

by bnnbharat.com
April 7, 2022
in समाचार
पंचायत चुनाव में विभिन्न पद के लिए खर्च सीमा निर्धारित, चुनाव बाद देना होगा सारा हिसाब
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राँची :  झारखंड में निर्धारित समय से दो साल विलंब से पंचायत चुनाव होनेवाला है.चुनाव लड़ने का मूड बनाये लोग अपनी-अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं. पंचायत क्षेत्र में वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य इन चार पदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से बैलेट पेपर में वोट डालकर चुनाव होगा. चुनाव आयोग ने पूरी चुनावी प्रक्रिया में खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित की है. अलग अलग पद के लिए अलग अलग सीमा निर्धारित की गयी है. ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के लिए एक उम्मीदवार अधिकतम 14 हजार रुपए तक खर्च कर सकता है. ग्राम पंचायत में मुखिया पद के एक उम्मीदवार को अधिकतम 85 हजार रुपए तक की राशि खर्च करने की सीमा है. पंचायत समिति के सदस्य पद के उम्मीदवार अधिकतम 71 हजार रुपए तक खर्च कर सकता है. वहीं जिला परिषद के एक सदस्य को अपने चुनाव में अधिकतम 2 लाख 14 हजार रुपए तक ही खर्च करने की सीमा निर्धारित है. बता दें कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जिस तरह उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित रहती है, उसी तरह पंचायत चुनाव में भी उम्मीदवारों की खर्च की सीमा निर्धारित है. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग के इन निर्देशों का पालन करते हुए उम्मीदवारों को अपने चुनावी खर्च का हिसाब समय पर देना अनिवार्य होगा.

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