पूर्व केन्द्रीय मंत्री व राजद नेता शरद यादव को सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई 2022 तक सरकारी बंगला खाली करने के समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने शरद यादव को एक सप्ताह के भीतर एक हलफनामा देने को कहा कि वह कब तक बंगला खाली कर देंगे. एक सप्ताह के भीतर अंडरटेकिंग जमा नहीं करने की स्थिति में यादव को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बंगले को तत्काल खाली करना होगा.
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, संजीव खन्ना और सूर्यकांत की पीठ ने कहा, ‘वकील को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि न्याय का अंत विशुद्ध रूप से मानवीय आधार पर होगा, याचिकाकर्ता को 31 मई, 2022 के भीतर बंगले को खाली करने का समय दिया जाता है, बशर्ते कि वह उक्त तारीख को या उससे पहले खाली हो जाए.’ शरद यादव को साल 2008 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का कार्यकारी संयोजक बनाया गया था. बाद में उनकी पार्टी के एनडीए से अलग हो जाने के बाद उन्होंने संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया था

