केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अनुसार 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का अंतिम तारीख निर्धारित किया गया है. सीबीडीटी द्वारा पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की पहली समय सीमा 5 अगस्त 2017 थी, पर विभिन्न कारणों से विभाग समय सीमा को बढ़ाता रहा। अब CBDT ने नई समय सीमा 31 मार्च 2022 जारी की है। सीमा से पहले पैन और आधार कार्ड को लिंक करने में विफल रहने पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है और इसके अलावा पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो सकता है. बता दें कि CBDT ने 2017 में भारतीय नागरिकों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की घोषणा की थी. किसी भी प्रकार की टैक्स चोरी का पता लगाने के लिए यह कदम उठाया गया था.

