बिहार/ भागलपुर : भागलपुर में पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने शुक्रवार को संतोष शर्मा को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है और जुर्माना नहीं देने पर उसे 3 महीने ज्यादा सजा काटनी होगी. पोक्सो कोर्ट ने सरकार को पीड़िता के रहन-सहन और पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए देने का निर्देश भी दिया है.
पॉक्सो कोर्ट के विशेष अदालत में पॉक्सो न्यायालय के आनंद कुमार की अदालत ने आरोपी संतोष कुमार को सजा सुनाई है. 24 फरवरी को उसे दोषी पाया गया था. संतोष शर्मा ने नाबालिग लड़की को घर में अकेला पाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का आरोप था. नाबालिग लड़की के माता पिता ने सदर महिला थाना क्षेत्र में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी.

