केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ थर्माकोल पर भी प्रतिबंध लगाया है. सीपीसीबी के निर्देश पर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने काम करना शुरू कर दिया है. प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव वाइके दास ने बताया कि झारखंड में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा . एक जुलाई तक की समय सीमा इसलिए निर्धारित की गई है कि ताकि इससे जुड़े सभी पक्ष अपने स्टाक को खत्म कर दें.
जारी गाइडलाइन के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल के उत्पादन, भंडारण, वितरण और इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है. सिंगल यूज प्लास्टिक में बहुत सामग्री आती है. एक नजर में प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम स्टिक, थर्माकोल, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू जैसे और भी आइटम, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक और प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र एवं 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर आदि शामिल हैं.

