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प्लस टू स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया की संशोधित नियमावली जारी, शिक्षकों के 50 फीसदी के बजाय 25 फीसदी पद पर ही मिलेगा आरक्षण

by bnnbharat.com
April 8, 2022
in समाचार
प्लस टू स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया की संशोधित नियमावली जारी, शिक्षकों के 50 फीसदी के बजाय 25 फीसदी पद पर ही मिलेगा आरक्षण
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प्लस टू स्कूलों में 2018-19 तक चली नियुक्ति प्रक्रिया में हाई स्कूलों के शिक्षकों के लिए 50 फीसदी पद आरक्षित रखे गए थे. जो पद हाई स्कूलों के शिक्षकों से भरे नहीं जा पाते थे वे खाली रह जाते थे. इस कारण से आरक्षण में बदलाव करते हुए झारखंड के हाईस्कूलों के शिक्षकों को प्लस टू स्कूलों की नियुक्ति प्रक्रिया में अब 25 फीसदी पदों पर ही आरक्षण मिलेगा. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने गुरुवार को झारखंड प्लस टू विद्यालय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति व सेवा शर्त (संशोधन) नियमावली 2022 की अधिसूचना जारी कर दी. हाई स्कूल के शिक्षक से आरक्षित 25 फीसदी पद नहीं भरते हैं तो सीधी नियुक्ति के माध्यम से इन पदों को भरा जाएगा. प्लस टू स्कूलों में 75 फीसदी पदों पर सीधी नियुक्ति होगी.

प्लस टू स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आवेदन लेगा और एक परीक्षा होगी. प्लस टू स्कूल की नियुक्ति प्रक्रिया में झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट किया जाना अनिवार्य किया गया है. इसमें हाई स्कूल के वैसे शिक्षक जो झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट नहीं किए हैं वे आवेदन नहीं कर सकेंगे.

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