बिहार में शराब पीकर पकड़े जाने पर आप भी बच सकते है पर इसके लिए आपको उस स्थान,कारोबारी और तस्कर का नाम बताना होगा. शराबबंदी को लेकर सरकार ने सोमवार को शर्तो के अनुसार छुट देने की घोषणा की. मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त कृष्ण कुमार ने कहा कि शराब पीने वाले व्यक्ति अगर पकड़े जाते हैं, तो वैसी स्थिति में अब जेल नहीं भेजा जाएगा. बशर्ते शराब पीने वाला व्यक्ति शराब कहाँ से मिली इसकी जानकारी दे. इसके बाद पुलिस की कार्रवाई में शराब या शराब बेचने वाला पकड़ा जाता है, तो शराब पीने वाले को जेल नहीं भेजा जाएगा. शराब बनाने, करोबार करने वालों और अवैध शराब की तस्करी करनेवालों पर सरकार की नजर है. शराबबंदी को लेकर किरकिरी झेल रही बिहार सरकार बजट सत्र में संशोधन कानून लाने की तैयारी कर रही है
सरकार की घोषणा के बाद विरोध होना शुरू हो गया है. राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि ऐसे फैसले से आम लोगों के लिए कठिनाईयों बढ़ेगी. राजद प्रवक्ता ने कहा कि शराब पीने वाला व्यक्ति ही अगर शराब बेचने वाले व्यक्ति का ठिकाना पुलिस को बताएगा, तो इससे उसकी दुश्मनी शराब माफियाओं से हो जाएगी और ऐसे में खून खराबे की स्थिति बन सकती है. उन्होंने कहा कि सरकार अब तक शराबबंदी कानून को लागू करने में सफल नहीं हो पाई है.

