बीरभूम के बागतुई में सामूहिक जिन्दा जला दिए जाने के मामले में सीबीआई ने 21 लोगों को आरोपी बनाया है. सीबीआई के साथ सेंट्रल फरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम भी पहुंची थी. जांच की सारी प्रक्रिया का वीडियो भी बनाया गया. कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने एसआईटी के पास से केस की डायरी और अन्य जरूरी दस्तावेज लिए. सीबीआई टीम ने सब इंस्पेक्टर ध्रुव ज्योति दत्ता की शिकायत पर केस दर्ज किया है. इस घटना में मीहीलाल शेख, सेकलाल शेख, बानी शेख, नेकलाल शेख, मिनारुल शेख, सोना शेख, फतीक शेख और मोबिना बीबी का घर जला था.
कोर्ट ने सीबीआई से 7 अप्रैल तक अपनी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट सौंपने को कहा है. इसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी. कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार की एसआईटी मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी. हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई की थी. बता दें कि संजू शेख नाम के शख्स का घर मंगलवार देर रात आग के हवाले कर दिया गया था. इसमें जलकर आठ लोगों की मौत हो गई. इससे पहले एक क्रूड बम के हमले में भादू शेख नाम के लोकल टीएमसी नेता की हत्या हो गई थी. जीसके बाद बहुत सारे लोग गांव छोड़कर पलायन कर गए हैं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी गांव का दौरा किया था और लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया था. उन्होंने मृतकों के परिवारों को मदद राशि दी और एक नौकरी का भी वादा किया है.

