भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नये ग्राहक बनाने से रोक लगा दी है. रिजर्व बैंक ने अपनी निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए यह कार्रवाई की है. बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 के नियम 35 ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक को यह चेतावनी दी है. अब पेटीएम नये उपभोक्ता तभी बना पायेगा, जब रिजर्व बैंक की तरफ से आइटी ऑडिटरों की रिपोर्ट की समीक्षा की जायेगी. यह कार्रवाई रिजर्व बैंक ने पेटीएम बैंक के पर्यवेक्षण रिपोर्ट आने के बाद की गयी है. देश भर में पेटीएम के करोड़ों उपभोक्ता हैं.

