आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सीबीआई कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मंत्री सह मांडर विधायक बंधु तिर्की को तीन साल की सजा और तीन लाख का जुर्मना लगाया है. जुर्मना नहीं दिए जाने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. तीन साल की सजा मिलने के बाद बंधु की विधानसभा से सदस्यता समाप्त हो जाएगी. वह मांडर के विधायक हैं और राज्य के पूर्व शिक्षा और खेल मंत्री रह चुके हैं. बता दें कि सीबीआई टीम ने उन्हें बनहोरा स्थित आवास से 12 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया था. करीब 40 दिन जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान की थी. सीबीआइ ने बंधु तिर्की के खिलाफ कोड़ा कांड में 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी. 16 जनवरी 2019 को आरोप गठित किया गया था. बंधु तिर्की पर आय से 6 लाख 28 हजार 698 रुपये अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप है.

