ट्रैक्टर का कमर्शियल इस्तेमाल बढ़ने के कारण साहित कई वजहों के कारण अब ट्रेक्टरों से हाईवे पर टोल टैक्स वसूला जायेगा. एनएचएआई ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है. ट्रैक्टर से मिनी ट्रक के बराबर टैक्स की वसूली होगी. ट्रैक्टर पर लदे सामान के अनुसार टोल टैक्स लिया जाएगा. ट्रैक्टरों को किसानों और कृषि के कामों में इस्तेमाल के कारण कई चीजों से छूट मिली हुई है. यहां तक कि ट्रैक्टरों से टोल पर टैक्स नहीं लिया जाता है. वाराणसी के डाफी पर स्थिति टोल प्लाज़ा के हेड मनीष कुमार ने बताया कि दो से तीन दिन में ट्रैक्टर से वसूली शुरू कर दी जाएगी. मनीष कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर से गिट्टी, बालू, ईंट, मिट्टी, भूसा आदि की ढुलाई हो रही है. ट्रैक्टर से बालू गिरकर सड़क पर पिघले तारकोल और गिट्टी में मिलकर उसे कमजोर कर देते हैं. इसके कारण सड़क उखड़ने लगती हैं.
सरकार ने ओवरलोड गाड़ियों पर लगने वाला जुर्माना 10 गुना से हटाकर बहुत मामूली कर दिया है. ऐसे में ओवरलोडिंग की समस्या भी बढ़ गई है. ओवरलोड न दिखे इसके लिए ट्रांसपोर्टर और ट्रक चालक ऊपर से तिरपाल लगाकर ढक दे रहे हैं. ओवरलोड गाड़ियों के कारण सड़कें ज्यादा खराब हो रही हैं. यूपी के सोनभद्र, मिर्जापुर से लेकर बिहार, मध्यप्रदेश, झारखंड से आने वाले लाल बालू, गंगा बालू, मोरंग, गिट्टी, बोल्डर, कोयला वाली गाड़ियों की संख्या काफी अधिक हो गई है.

