लखनऊ: यूपी में प्राइवेट स्कूलों की फीस 10 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ेगी. कोरोना के कारण निजी स्कूलों की शुल्क बढ़ोतरी पर लगाई गई रोक उत्तर प्रदेश में हटा ली गई है. कोरोना के कारण से पिछले दो सालों से फीस नहीं बढ़ाई गई थी. फीस बढ़ोत्तरी में लगी रोक हटने से शैक्षिक सत्र 2022-23 में अभिभावकों पर भारी पड़ने वाली है. अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की ओर से फीस बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं. स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वह शैक्षिक सत्र 2022-23 में फीस बढ़ोतरी के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना जाए और इसमें वर्ष 2019-2020 की फीस में अधिकतम पांच प्रतिशत की वृद्धि कर इसे जोड़ लें. बताया कि अगर किसी विद्यार्थी की मासिक फीस 1000 रुपये है तो उसमें 100 रुपये की वृद्धि होगी. यानी अब उसे प्रति माह 1100 रुपये फीस देनी होगी.
उत्तर प्रदेश स्वावित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियम) अधिनियम 2018 की धारा- 4 (2) अंतर्गत शुल्क बढ़ोतरी के इस निर्धारित फार्मूले का पालन सख्ती से करना होगा. अगर किसी स्कूल ने ज्यादा फीस बढ़ाई तो कार्रवाई होगी. अगर कोई स्कूल ज्यादा फीस वसूलता है तो अभिभावक जिला शुल्क नियामक समिति से शिकायत की जा सकती हैं. अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, उप्र के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने सात जनवरी 2022 को कोविड के कारण शुल्क बढ़ोतरी पर लगाई गई रोक हटाए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है.

