उत्तर प्रदेश में दुसरे चरण के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने शनिवार को प्रचार के प्रावधानों में और ढील दे दी है. राजनीतिक दल और उम्मीदवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं. साथ ही उन्हें जारी सभी निर्देशों का पालन भी करना होगा. चुनाव आयोग ने संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMA) के दिशानिर्देशों के अनुसार चुनावी राज्यों में पदयात्रा की अनुमति दे दी है. इससे पहले 11 फरवरी तक रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैलियों और जुलूसों पर लगा प्रतिबंध था, लेकिन सभी चरणों के लिए घर-घर जाकर प्रचार करने वालों की संख्या तथा जनसभाओं से संबंधित नियम में ढील प्रादन कर दी थी.
चुनाव आयोग द्वारा दी गई छूट में अब डोर टू डोर प्रचार करने वाले लोगों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है और जनसभाओं में अब अधिकतम 1,000 लोग शामिल हो सकते हैं. साथ ही जिला प्रशासन से अनुमति लेने के बाद सीमित संख्या के साथ पदयात्रा की जा सकती है. बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आयोग ने पदयात्रा पर रोक लगाते हुए चुनाव प्रचार का समय भी तय कर दिया था

