कोरोना टीके की दोनों डोज ले चुके लोग ही लोकल ट्रेन में सफर की अनुमति दिए जाने वाले महाराष्ट्र सरकार के आदेश की बॉम्बे हाई कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाला बताया है. साथ आदेश को अवैध बताया. बता दे कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल यह आदेश जारी किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और जस्टिस एम एस कार्णिक की खंडपीठ ने कहा कि सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे की ओर से साइन किए गए तीन आदेश आपदा प्रबंधन नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बिल्कुल हटकर हैं
हाई कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियों को ध्यान में रख राज्य कार्यकारी समिति 25 फरवरी को एक बैठक कर नए निर्देश जारी किए जाएंगे। हाई कोर्ट ने राज्य में कोरोना मामलों में गिरावट को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने की उम्मीद जताई है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 फरवरी को होगी .

