बिहार में लोहार जाति को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अनुसूचित जनजाति (ST) की सूची से लोहार को हटा दिया गया है. अब ये अत्यंत पिछड़ी जाति में शामिल रहेंगे. पहले से जारी प्रमाण-पत्र अमान्य और उस आधार पर मिल रही सुविधाएं भी नहीं मिल सकेंगी.सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अनुसूचित जनजाति की सूची से लोहार को हटा दिया गया है. अब ये अत्यंत पिछड़ी जाति में शामिल रहेंगे. पहले से जारी प्रमाण-पत्र अमान्य और उस आधार पर मिल रही सुविधाएं भी नहीं मिल सकेंगी.

