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श्रीरामनवमी पर चाक-चौकन्ना प्रशासन, मुख्य मार्ग, उप मार्ग के साथ घर के छतों पर निगरानी, उपद्रव किया तो खैर नहीं

by bnnbharat.com
April 9, 2022
in समाचार
श्रीरामनवमी पर चाक-चौकन्ना प्रशासन, मुख्य मार्ग, उप मार्ग के साथ घर के छतों पर निगरानी, उपद्रव किया तो खैर नहीं
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राँची: खूंटी में महारामनवमी की अंतिम मंगलवारी शोभा यात्रा पर हुए बवाल के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गया है. श्रीरामनवमी और चैती दुर्गा पूजा विसर्जन यात्रा को लेकर रांची जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गयी है. सहायक उत्पाद आयुक्त को रामनवमी के दिन शराब की दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया गया है. बिजली विभाग के अभियंताओं को इस बार बिजली की व्यवस्था दुरूस्त रखने का निर्देश दिया गया है. उपद्रवियों और असामजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष बल दंडाधिकारी के साथ शहर के चौक चौराहों के साथ संवेदनशील स्थानों पर तैनात किये गये है. इस संबंध में रांची के उपायुक्त और एसएसपी ने संयुक्तादेश जारी कर दिया है. पूरी व्यवस्था के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के अलावा अनुमंडलीय नियंत्रण कक्ष और उप नियंत्रण कक्ष बनाया गया है. बुंडू अनुंडल के लिए अनुमंडल मुख्यालय में इसे बनाया गया है. उप नियंत्रण कक्ष अलबर्ट एक्का चौक, डोरंडा थाना, बरियातू और रातू थाना में बनाए गए हैं.

 

किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो इसके लिए द्रोन और सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी. शोभा यात्रा, झांकी प्रतियोगिता और चैती दुर्गापूजा शोभायात्रा की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी. अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे जिले में 206 दंडाधिकारी समेत 2000 से अधिक पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. होमगार्ड के 500 जवान भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं. गश्ती दल का गठन किया गया है जो लगातार विभिन्न इलाकों में गश्त करेगी. हर गश्ती दल में एक दंडाधिकारी भी मौजूद रहेगे. कुछ मकानों की छत पर भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी. शोभायात्रा के लिए जिस मार्ग का लाइसेंस दिया गया है उसी मार्ग से निकाला जाएगा. इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी और लाइसेंस रद्द भी कर दिया जाएगा.

 

संयुक्तादेश में सरकार के गाइड लाइन का पालन कराने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों से किया गया है. गाइड लाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा गया. धार्मिक जुलुस में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे, जुलूस के मिलन स्थल पर एक हजार से अधिक लोग नहीं होंगे, रात दस बजे के बाद धार्मिक जुलूस नहीं , निकलेगा, प्री रिकॉर्ड बाजा और डीजे का इस्तेमाल नहीं होगा, सभी को सेनेटाइजर रखना होगा और मास्क पहनना होगा.

 

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