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साल 2008 में अहमदाबाद बम ब्लास्ट मामले में 38 को फांसी और 11 को आजीवन कारावास

by bnnbharat.com
February 18, 2022
in समाचार
साल 2008 में अहमदाबाद बम ब्लास्ट मामले में 38 को फांसी और 11 को आजीवन कारावास
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साल 2008, 20 स्थानों पर सीरियल बम ब्लास्ट, 56 लोंगो की मौत और सैकड़ो घायल. यह सब कुछ देश को दहलाने वाला था. 13  साल बाद गुजरात के अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों के 38 आरोपियों को मिली सजा-ए-मौत. विशेष न्यायाधीश एआर पटेल की अदालत ने 49 अभियुक्तों में से 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है. बाकी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली है. बम ब्लास्ट में मारे गये लोगों के परिजनों के लिए अदालत का फैसला अपने के जाने के दर्द को कम करने वाला था. अदालत ने कहा है कि ये 11 दोषी जब तक जीवित हैं, जेल में ही रहेंगे. साथ ही हादसे में पीड़ित परिवारों के लिए, अदालत ने हर एक को 1 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपये और नाबालिग घायलों के लिए 25,000 रुपये का मुआवजा दिया. कोर्ट ने दोषियों पर 2.85 लाख रुपये का जुमार्ना भी लगाया. फैसला आईपीसी की धारा 302 (ए) और यूएपीए की धारा 16 (1) (बी) के तहत सुनाई गई.

 

 

अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाके में 70 मिनट के भीतर 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक घायल हो गए थे. अदालत में 13 साल से भी ज्यादा समय तक मामला चलने के बाद, गत सप्ताह 49 लोगों को दोषी ठहराया गया और 28 अन्य को बरी कर दिया गया था.

 

सोमवार को अभियोजन पक्ष ने दलीलें खत्म की थीं और अभियुक्तों को अधिकतम सजा देने का अनुरोध किया था. अदालत ने 77 अभियुक्तों के खिलाफ पिछले साल सितंबर में मुकदमे की कार्यवाही खत्म की थी. विचाराधीन 78 आरोपियों में से एक सरकारी गवाह बन गया था. पुलिस का दावा है कि उक्त आरोपी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हैं. आरोप था कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने 2002 में हुए गोधरा दंगे का प्रतिशोध लेने के लिए बम धमाके की साजिश रची थी

 

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