सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए कानून के तहत 8 साल से न्यायिक हिरासत में बंद आरोपी को जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है. जिसमें यूएपीए के तहत दर्ज मुकदमे में अंडर-ट्रायल आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का ऑर्डर जारी किया है.जाहिर हक नाम का ये आरोपी लगभग 8,साल से न्यायिक हिरासत में था. वो मई 2014 में गिरफ्तार किया गया था, उस पर दुर्दांत आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़े होने का आरोप है.
अभियोजन पक्ष का कहना था कि आरोपी जाहिर हक आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन के एक आरोपी के संपर्क में था, जो स्लीपर सेल का प्रमुख है. लिहाजा इसके संपर्क सीधे सीधे आतंकी संगठनों से हैं, इसलिए अभी उसे जमानत पर कैद से बाहर करने का सीधा मतलब होगा मुकदमे की सुनवाई पर असर पड़ना. लेकिन कोर्ट ने ये दलील दरकिनार करते हुए जाहिर को जमानत पर रिहा कर दिया.

