पंजाब में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों को ओबीसी श्रेणी में बदलने की अनुमति देने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की पीठ ने ख़ारिज कर दिया है. बता दे कि पंजाब में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रारंभिक प्रशिक्षित शिक्षकों (ईटीटी) के 595 खाली पदों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों से भरने का निर्देश देने की मांग की गई थी.
पीठ ने कहा कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी आरक्षित खाली पद का अनारक्षण नहीं कर सकता है. यदि किसी आरक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण पद रिक्त रह जाते हैं, तो शिक्षा विभाग जैसे नियुक्ति प्राधिकारी “अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से उक्त रिक्त रिक्तियों को निरस्त करने का अनुरोध कर सकते हैं.”

