झारखण्ड में कई महीनो बाद स्कूलों में रौनक लौटने वाली है. आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद राँची सहित सात जिलों में कक्षा 9 से ऊपर तथा बाकि के 17 जिलों में कक्षा पहली कक्षा से स्कूल खुलने के निर्देश दिए गये है, पर इनके लिए कुछ हिदायतें भी दी गई है जिनका पालन करना स्कूल प्रबंधन के लिए जरूरी होगा. छात्र-छात्राओं की हाजिरी जरूरी नहीं होगी लेकिन शिक्षकों के लिये कोविड टीका का दोनों डोज लेना जरूरी है. सभी शिक्षकों, छात्र व स्कूल के कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. हालाँकि सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर अभी भी रोक है. स्कूलों में उपस्थिति के लिए छात्रों के मां- पिता की अनुमति अनिवार्य होगी.
सात जिलों रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सरायकेला, बोकारो और सिमडेगा को छोड़ अन्य 17 जिलों में आफलाइन टेस्ट व परीक्षाएं भी ली जा सकेंगी. आवासीय विद्यालयों और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आफलाइन संचालित करने की अनुमति दे दी गई है. स्कूलों, कोचिंग संस्थानों और प्रशिक्षण संस्थानों में सोशल डिस्टेंशिंग के पालन के लिए भी एसओपी जारी की गई है.
ये हैं दिशा निर्देश :उच्च शिक्षा संस्थान जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईटीआई के खोलने की अनुमति दी गयी है. डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन क्लास की सुविधा बहाल रहेगी. उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी. सामूहिक सांस्कृतिक गतिविधियां प्रतिबंधित रखी गई है. संस्थान आने से पहले शिक्षकों का दोनों डोज लेना जरूरी है. ऑफलाइन कक्षा लेने वाले छात्रों के लिये हॉस्टल खुलेंगे.

