झारखंड में हाईस्कूल और प्लस टू स्तरीय हाईस्कूलों में प्रशिक्षित इतिहास विषय के शिक्षकों की नियुक्ति मामले में इतिहास विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया. जस्टिस एमआर शाह व जस्टिस बीवी नागरथना की खंडपीठ ने सिविल अपील याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले को सही बताते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया. झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ रिट याचिका व खंडपीठ ने अपील याचिका को खारिज कर दिया था कहा गया कि जो अभ्यर्थी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास व आधुनिक इतिहास के साथ इतिहास विषय की डिग्री हासिल की है, वह नियुक्ति के योग्य है. जिन्होंने संपूर्ण इतिहास के साथ डिग्री नहीं ली है, वह विज्ञापन की शर्त के अनुसार नियुक्ति के योग्य नहीं है. बता दें कि प्रार्थी मनीष कुमार, राम ब्यास पांडेय व अन्य ने झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी.

