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हिजाब विवाद : फैसला आने तक स्कूल-कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक हाई कोर्ट ने लगायी रोक, शिक्षण संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में लोगों के जमा होने पर भी पाबन्दी

by bnnbharat.com
February 10, 2022
in समाचार
हिजाब विवाद : फैसला आने तक स्कूल-कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक हाई कोर्ट ने लगायी रोक, शिक्षण संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में लोगों के जमा होने पर भी पाबन्दी
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कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूल-कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा- हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति होना जरूरी है। कोर्ट इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेगा।इधर मामले को लेकर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला आने तक किसी प्रकार का दखल देने से इंकार किया है.

 

पुलिस ने बेंगलुरु में स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी है। यह पाबंदी अगले दो हफ्ते तक जारी रहेगी। कर्नाटक पुलिस ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हिजाब और भगवा को लेकर लगातार हो रहे प्रोटेस्ट के बीच पुलिस ने यह प्रतिबंध लागू किया है। वहीं कर्नाटक पुलिस के ADGP (लॉ एंड ऑर्डर) प्रताप रेड्डी ने बताया कि राज्य में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। पुलिस की टीम लगातार निगरानी कर रही है

 

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पहले कहा कि हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। इसके बाद मीडिया को निर्देश दिए कि वह अदालत की मौखिक कार्यवाही की रिपोर्टिंग न करे, बल्कि फाइनल ऑर्डर आने तक इंतजार करे। यह मामला बुधवार को हाईकोर्ट की बड़ी बेंच को रेफर किया गया था। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की पीठ कर रही है।

 

छात्राओं के वकील संजय हेगड़े ने कहा कि यह मामला धार्मिक आस्था, लड़कियों की शिक्षा और सरकार के कानून से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कर्नाटक के एजुकेशन एक्ट में यूनिफॉर्म और पेनाल्टी को लेकर कोई प्रावधान नहीं है।

 

चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस मामले में स्कूल-कॉलेज खोलने का आदेश जारी करेंगे, लेकिन जब तक इस मामले की सुनवाई जारी रहती है, तब तक किसी स्टूडेंट को धार्मिक कपड़े पहनने की जिद नहीं करनी चाहिए। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, तब तक आप लोग इस तरह की चीजें न पहनें। सुनवाई जारी रहने तक सभी के धार्मिक प्रतीक पहनने पर रोक लगा रहे हैं। छात्राओं की ओर से अंतरिम राहत देने की मांग की गई, जिसका कर्नाटक सरकार ने विरोध किया।

 

कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने यह केस कर्नाटक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करते हुए 9 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से सुनवाई कराने की मांग की था। याचिका पर सुनवाई के दौरान CJI ने कहा, ‘पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई का फैसला आने दें। इसके बाद हम इस मामले को देखेंगे।’कहा कि हाई कोर्ट में फैसला आने के बाद ही वह सुनवाई करेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उनकी मांग को खारिज कर दिया।

 

हिजाब विवाद स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसको लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा- स्कूल परिसर और छात्रों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्कूलों में अवकाश किया गया है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे ऐसा कुछ भी न करें जिससे स्कूल परिसर और राज्य में शांति भंग हो। चूंकि मामला कोर्ट में लंबित है और हर दिन सुनवाई चल रही है, ऐसे में शांतिपूर्ण माहौल बनाना हमारा कर्तव्य है ताकि न्याय दिया जा सके।

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