बिहार में पंचायती राज और नगर निकाय संस्था के शिक्षकों 31 मार्च तक बढ़े हुए वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। यह घोषणा राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद में शुक्रवार की. वे भाकपा के प्रो.संजय कुमार सिंह के एक अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे. मंत्री ने कहा कि 28 अगस्त 2020 को राज्य के पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था के तहत कार्यरत प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतन में 01 अप्रैल 2021 से 15 प्रतिशत की वृद्धि का आदेश ही निर्गत कर दिया था. जिनका डाटा अनुमोदित है उन्हें इस वर्ष के 31 मार्च तक बढ़ोत्तरी की राशी दे दी जाएगी.
बता दे कि राज्य में इस कोटि के 3,52,783 शिक्षक है. जिनमे 3,24,975 शिक्षकों का डाटा 10 मार्च 2022 तक अपलोड किया जा चुका है. पंचायती राज और नगर निकाय संस्था कोटि के वर्ष 2006 से नियत मानदेय पर कार्यरत थे। वर्ष 2015 के 11 अगस्त से कोटि के शिक्षकों को नियत वेतन के स्थान पर अनुशंसित वेतनमान दिया गया तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप घोषित महंगाई भत्ता, चिकत्सिा भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं देय वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की गई थी.

