शशि भूषण दूबे कंचनीय
मिर्जापुर: शर्तों के आधार पर बाजार खोलने की अनुमति फूड विभाग की लाइसेंसी मिष्ठान भंडार, फल, सब्जी दूध, किराना स्टोर, चश्मा, बेकरी सप्ताह भर सुबह 7:00 बजे से 5:00 बजे तक खुलेंगे. हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल चार्जर, रिपेयर, बर्तन, फर्नीचर, बैग अटैची की दुकान मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक खुलेंगे. ऑटोमोबाइल, ऑटो गैरेज, प्रिंटिंग प्रेस, बुक, स्टेशनरी, मोहर, टेलरिंग साइकिल की दुकान, लोहे की दुकान सोमवार और शुक्रवार सुबह 10 से दोपहर 5 बजे तक खुलेंगे. ज्वेलरी शॉप, वस्त्रालय, साड़ी, जूते चप्पल, कास्मेटिक रविवार और बुधवार को 10 बजे से 5 बजे तक खुलेंगे. मेडिकल स्टोर सप्ताह भर रात दिन खुले रहेंगे, सब्जी मंडी के संबंध में मुख्य मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगी रिटेल मंडी 7 से 9 बजे तक होगा.
शहरी क्षेत्र में कोई भी सप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी. रेस्टोरेंट्स आदि में केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी या मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन सिर्फ बेचने का कार्य किया जाएगा एवं दुकानों में बैठकर खाने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी. बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा इसमें 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी. सभी कार्य सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए प्रतिष्ठानों को सैनिटाइजेशन के बाद, मास्क का प्रयोग करते हुए ही कार्य किए जाएंगे. शाम 7 बजे से सुबह 7 तक किसी भी प्रकार की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा.