रांची: झारखंड सरकार ने कोरोना की रोकनाथ और बचाव के लिए 100 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वींकृति दी है. मुख्यामंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव की मंजूरी दी गई.
बैठक के बाद कैबिनेट सचिव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य में नोबेल कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम एवं बचाव संबंधी कार्यों के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि (JCF) से 100 करोड़ रुपये अग्रिम स्वीकृति दी गई.
केंद्र प्रायोजित योजना ‘उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास की योजना’ के अंतर्गत रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका एवं गिरिडीह में एक-एक औ.प्र.सं. के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 34 करोड़ 42 लाख 92 हजार 600 रुपए के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
कोरोना वायरस के की रोकथाम के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा टेस्टिंग किट, इलाज के लिए सामग्री एवं दवा की आपूर्ति के लिए चिन्हित कंपनियों एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार एमआरपी पर अन्य राज्यों के आपूर्तिकर्ता एजेंसियों से क्रय के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए मनोनयन की मंजूरी दी गई.
ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के जिला न्यायालयों और झारखंड उच्च न्यायालय के लिए सृजित सिस्टम ऑफिसर के क्रमशः 22 एवं 1 कुल 23 पदों के 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च 2021 तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई.
राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, नामकुम, रांची में अनुबंध पर कार्यरत खाद्य विश्लेषक चतुर्भुज मीणा के अनुबंध अवधि विस्तार की मंजूरी दी गई.
पलामू जिला अंतर्गत अंचल सदर मेदनीनगर के ग्राम पोखराहा खुर्द में 10 एकड़ गैर मजरूआ भूमि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए
केंद्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास विभाग, नई दिल्ली को नि:शुल्क हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई.
NABARD-RIDF-XXI के तहत 29 जलछाजन परियोजनाओं को 2 वर्ष की अवधि विस्तार दी गई.
विधायक योजना अंतर्गत कोविड-19 के दौरान आर्थिक समस्याओं का सामना करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए प्रावधान के संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प (संख्या-1346, दिनांक 27 अप्रैल 2020) की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
विधायक योजना अंतर्गत DC विपत्र लंबित रहते हुए भी चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित राशि में से 25 लाख की निकासी की स्वीकृति के संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प (संख्या-1349, दिनांक 27 अप्रैल 2020) की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लाभुकों को अप्रैल 2020 से जून 2020 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल) प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने के लिए खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं वितरण कार्य के लिए 84.95 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई.
ग्रामीण विकास विभाग (झारखंड राज्य जलछाजन मिशन) द्वारा RIDF-XXI के तहत 29 जलछाजन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 22923.21 लाख रुपये के ऋण लेने की स्वीकृति दी गई.
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा RIDF-XXV के तहत 6 ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 10468.38 लाख रुपये के ऋण लेने की स्वीकृति दी गई.
Jharkhand Economic Survey 2019-20 को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई.
पंचम झारखंड विधानसभा का द्वितीय (बजट) सत्र 28 फरवरी 2020 से 23 मार्च 2020 के सत्रावसान की स्वीकृति दी गई.
वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट प्राक्कलन पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.