गिरिडीह: गिरिडीह नगर निगम के मेयर सुनील पासवान की गिरफ्तारी पर झारखण्ड उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. मेयर के अधिवक्ता चुन्नकान्त ने बताया कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर मेयर के विरुद्ध गिरिडीह के अंचलाधिकारी ने मुफस्सिल थाना गिरिडीह में एक मुकदमा दर्ज कराया है.
पुलिस ने मेयर को गिरफ्तार करने के लिए वारंट हासिल किया है. गिरिडीह व्यवहार न्यायालय ने एक माह के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी.
जब गिरिडीह में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई तो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया. आज रांची हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. यह मेयर के लिए राहत भरी कदम है और वे अपने कार्यालय में बैठकर काम कर सकते हैं.