हजारीबाग: जिले में अपात्रों ने भी राशन कार्ड बना लिया है. ऐसी सूचना जिला प्रशासन को मिली है. इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए ऐसे लोगों को 6 जून तक का समय दिया है. इस अवधि तक कार्ड सरेंडर नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
जिला प्रशासन के मुताबिक राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू है, जिसके अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना (AAY) एवं पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना (PHH) के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है. ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत वैसे लाभुक चयनित हो गये हैं, जो निर्धारित मानकों के आलोक में पात्र नहीं है. ‘झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2019’ के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अपवर्जन मानक के तहत निम्न व्यक्ति पीएचएच/अंत्योदय राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखते हैं.
यह परिभाषा है अयोग्यता की
- परिवार का कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्याय इत्यादि में नियोजित हो.
- परिवार का कोई सदस्य आयकर/सेवाकर/व्यवसायिक कर देता है.
- परिवार जिसके पास 05 (पांच) एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा 10 (दस) एकड़ से अधिक भूमि का स्वामी हो.
- परिवार का किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है.
- परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है.
- परिवार पास रेफ्रिजेरेटर/एयर कंडिशनर/वाशिंग मशीन है.
- परिवार के पास कमरों में पक्की दीवारें तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान हो.
- परिवार के पास मशीन चालित चार पहिए वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर इत्यादि) हो.
6 जून तक करें सरेंडर
प्रशासन ने कहा कि उपयुक्त मानक के तहत यदि ऐसे परिवारों द्वारा अभी भी पीएचएच/अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ उठाया रहा है तो वे 6 जून, 2020 तक कार्ड सरेंडर कर दें. राशन कार्ड अपने प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति कार्यालय में रद्द करने हेतु स्वेच्छा से समर्पित करें. इसे अंतिम अवसर समझें.
ये कार्रवाई की जाएगी
भविष्य में अपात्र व्यक्ति/परिवार द्वारा ऐसे राशन कार्ड का लाभ लिये जाने अथवा रखे जाने की सूचना प्राप्त होने पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वसूली एवं कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
ऐसी होगी कार्रवाई
IPC की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अपराधिक कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी. राशन की वसूली बाजार दर से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ की जायेगी. सरकारी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी.