दिल्ली: दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने जेसिका लाल मर्डर केस में उम्रकैद की सजा काट रहे मनु शर्मा के रिहाई के आदेश दिए हैं. दिल्ली सजा समीक्षा बोर्ड ने जेसिका लाल हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे मनु शर्मा की समय से पहले रिहाई की सिफारिश की थी.
पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिसंबर, 2006 में जेसिका लाल हत्याकांड में दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनायी थी. हाईकोर्ट ने मनु शर्मा, विकास यादव और अमरदीप सिंह गिल उर्फ टोनी को दोषी करार दिया था.
वहीं आलोक खन्ना, विकास गिल, हरविंदर सिंह चोपड़ा, राजा चोपड़ा, श्याम सुंदर शर्मा और योगराज सिंह को बरी कर दिया. सह अभियुक्त अमरदीप सिंह गिल और विकास यादव को चार-चार साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. उच्चतम न्यायालय ने अप्रैल 2010 में उसकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था.
तीस अप्रैल, 1999 को दक्षिण दिल्ली के महरौली में कुतुब कोलोनेड में बीना रमानी के तामरिंड कोर्ट रेस्तरां में जब जेसिका लाल ने मनु शर्मा को शराब परोसने से मना कर दिया था तो उसने उसे गोली मार दी थी. इस घटना में जेसिका की मौत हो गयी थी.