5000 सुषुप्त और सरेंडर किये गए 1100 राशन कार्ड होंगे रद्द
रांची : ज़िला में 6000 से अधिक अपात्र राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे. रांची ज़िला प्रशासन ने राशन कार्डों की गहन भौतिक जांच शुरू कर दी है. जांच में 5000 से अधिक सुषुप्त राशन कार्ड पाये गये हैं. जबकि रांची में स्वेच्छा से 1100 राशन कार्डधारियों ने अपना कार्ड सरेंडर किया है.
शिक्षकों ने की सुषुप्त राशन कार्डों की जांच:
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार, के आदेश के आलोक में रांची जिला में 42000 डूप्लीकेट यूआईडी वाले राशन कार्डधारी एवं वैसे राशन कार्डधारी, जिन्होंने 06 माह से अधिक से राशन का उठाव नहीं किया है. उनका भौतिक सत्यापन जन वितरण प्रणाली दुकान स्तर पर प्रतिनियुक्त शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है. शिक्षकों ने अबतक जांच प्रतिवेदन के अनुसार लगभग 5000 से अधिक सुषुप्त राशन कार्डों को रद्द करने से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित कर दिया है.
1100 लोगों ने सरेंडर किया राशन कार्ड:
जिला आपूर्ति कार्यालय, रांची में स्वेच्छा से करीब 1100 राशन कार्डधारियों ने भी अपना कार्ड सरेंडर किया है. इस प्रकार लगभग 6000 से अधिक राशन कार्ड रद्द किये जाएंगे. इसके अतिरिक्त डूप्लीकेट यूआईडी वाले राशन कार्डधारी की भी जांच की जा रही है. वैसे राशन कार्डधारी जिनका आधार दो राशन कार्ड में दर्ज है, उनका एक राशन कार्ड रद्द अथवा एक नाम रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है. अपात्र राशन कार्डधारी जो अहर्ता नहीं रखते हैं, वैसे सभी राशन कार्डधारियों को चिन्ह्ति कर राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है. राशनकार्ड रखने वालों की अहर्ता की सूची जिला प्रशासन ने जारी कर दी है. जारी मापदंड नही रखने वाले राशन कार्डधारियों का भौतिक सत्यापन कर उनका राशन कार्ड चिन्ह्ति कर रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही संबंधित डीलर के विरूद्ध भी अपात्र लाभुकों की सूचना नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी. सभी मार्केटिंग अफसरों व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि अपने-अपने क्षेत्र में सघन छापामारी करते हुए अयोग्य/अपात्र कार्डधारियों को चिन्ह्ति करें. जिन्होंने अबतक राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया है, उनके खिलाफ सख्ति कार्रवाई करें.
पीएचएच(गुलाबी) राशन कार्ड के लिए ऐसे लोग योग्या होंगे:
-परिवार का कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकास जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगर पालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो.
-परिवार का कोई सदस्य आयकर/सेवा कर व्यावसायिक कर देते हैं.
-परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है.
-परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है.
-परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है.
-परिवार के पास रेफ्रिजेटर/एयर कंडिशनर/वाशिंग मशीन है.
-परिवार के पास कमरों में पक्की दीवारें तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान है.
-परिवार के पास मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर इत्यादि) है.