रांची : रांची की मेयर आशा लकड़ा ने रांची उपायुक्त राय महिमापत रे से छह बिंदुओं पर 48 घंटे में जवाब मांगा है. मेयर ने कहा कि राजधानी में लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है फिर भी उपायुक्त डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को दरकिनार कर स्वयं निर्णय ले रहे हैं. उपायुक्त को आज पत्र लिखकर कई बिन्दुओं पर 48 घंटे के अंदर विस्तृत जानकारी देने को कहा है. उन्हेांने कहा कि जवाब नहीं देने पर उन्हें मजबूरन उच्च न्यायालय जाना पड़ेगा.
इन बिंदुओं पर उपायुक्त से मांगा गया है जवाब
• स्थानीय प्राधिकर (Local Authority) अर्थ धारा- 2 (h) में परिभाषित है नगर निगम. नगर निगम परिषद् का अध्यक्ष एवं महापौर होने के नाते डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 25 (2) (b) के तहत सह अध्यक्ष हूं. फिर भी आप लोकल अथॉरिटी चेयरपर्सन के पद को लेकर दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं.
• डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा- 25 के तहत डिस्टिक अथॉरिटी का बैठक क्यों नहीं किया जा रहा है?
•आपके द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा -25 का (2) में किए प्रावधानों का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है?
• डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत डिस्टिक अथॉरिटी की बैठक में लिए निर्णय के बाद आप धारा- 26 का 1 और 2 के तहत किसी प्रकार का आदेश पारित करते हैं, परंतु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है?
• आपके द्वारा मेरे सवाल का जवाब नहीं देने पर पद की गरिमा को ठेस पहुंचा है.