मेदिनीनगर: पलामू के उपायुक्त डॉ0 शान्तनु कुमार अग्रहरि ने कहा कि कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा विभिन्न अनुदेश प्राप्त है. इस कड़ी में आम जनों का आवागमन- परिवहन पर नियंत्रण अति आवश्यक है.
वर्तमान में सामाजिक अलगाव को अपनाने के पश्चात कोरोना महामारी की रफ्तार में कमी आई है, परंतु महामारी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो सकी है. इसके लिए उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरी ने संपूर्ण पलामू जिला में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में निषेधाज्ञा लागू की गई है.
उपायुक्त डॉ शान्तनु कुमार अग्रहरि ने कहा कि सम्पूर्ण जिले में लॉकडाउन के दौरान आगामी 31 जुलाई 2020 तक जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पूर्णतयापाबंदी रहेगी.
वहीं 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का पूरे दिन के किसी भी समय में घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दौरान चिकित्सा कारणों से संबंधित व्यक्तियों को घर से बाहर निकलने की अनुमति रहेगी. साथ ही कोरोना महामारी के नियंत्रण हेतु आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी वाहनों का आवागमन जारी रहेगी.
इस दौरान विशेष परिस्थिति में शव यात्रा हेतु संबंधित इंसिडेंट कमांडर-प्रखंड विकास पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा.
उन्होंने कहा कि यह आदेश 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान जारी आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत तथा भारतीय दंड संहिता की महामारी से संबंधित सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई को आकृष्ट करेगी.